ये दुकानें तीन घंटों के लिए खुलेंगी
कोरोना कर्फ्यू में अन्य सभी छूट और प्रतिबंध 5, 8 और 13 मई को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू रहेंगे। इसके तहत सभी दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन सार्वजनिक राशन, दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, किराना, फल, सब्जियों, डेयरी उत्पाद, मांस-मछली, पशु चारा, चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशकों से संबंधित दुकानें तीन घंटे तक खुल सकेंगी। हालांकि, यह समय सीमा फार्मेसी और चिकित्सा, दवाओं की दुकानों पर लागू नहीं होगी। निजी वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। निजी वाहनों को उपयोग केवल मेडिकल और अन्य आपातकालीन जैसे कोविड-19 के लिए टीकाकरण, परीक्षण और उपचार के उद्देश्य लिए कर सकेंगे। आवश्यक, चिकित्सा और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए उपयोग भी निजी वाहनों को अनुमति मिलेगी।