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काम की बात: क्या आपकी टिकट पर कोई और कर सकता है ट्रेन में सफर? जान लीजिए रेलवे के नियम

Tue, 02 Nov 2021 09:45 AM IST
सोनू शर्मा लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : पीटीआई
देश में हर दिन लाखों की संख्या में लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। कोई घूमने के लिहाज से कहीं जाता है तो कोई अपने किसी काम की वजह से। यह देश में कहीं भी आने-जाने के लिए सुरक्षित और सबसे सुविधाजनक जरिया है। आप भी ट्रेनों में अक्सर सफर करते ही होंगे, लेकिन क्या आप रेलवे के सभी नियमों से परिचित हैं? शायद नहीं होंगे। दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जल्दबाजी में ट्रेन यात्रा करनी पड़ती है। वैसे तो ऐसे लोगों के लिए रेलवे की ओर से तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा दी गई है, लेकिन सभी को टिकट मिल जाए, यह मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि जाने वाले बहुत लोग होते हैं और ट्रेन में सीटों की संख्या कम होती है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, जो मजबूरी में किसी और की टिकट पर यात्रा कर लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आइए जानते हैं इसके बारे में... 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को रेल मंत्रालय अक्सर नियम-कानूनों को लेकर आगाह करता रहता है। कुछ महीने पहले ही रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी थी कि 'किसी अन्य व्यक्ति के नाम की टिकट पर रेल यात्रा करना दंडनीय अपराध है। हमेशा उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें।' 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
रेलवे यात्रियों को दलालों से टिकट न खरीदने की सलाह भी अक्सर देता रहता है। दरअसल, दलाल क्या करते हैं कि वो पहले ही किसी और के नाम पर किसी-किसी जगह की टिकट काट कर रख लेते हैं और उसे जल्दबाजी में जाने वाले यात्रियों को अधिक कीमत पर बेच देते हैं। रेलवे इसको लेकर समय-समय पर यात्रियों को गाइडलाइंस जारी करता रहता है कि ऐसा करने से बचें, वरना जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
हालांकि रेलवे ने एक नियम ऐसा जरूर बनाया है, जब आपकी कंफर्म टिकट पर आपका कोई रिश्तेदार सफर कर सकता है। दरअसल, इसके लिए नियम है कि आपके टिकट पर वहीं व्यक्ति सफर कर सकता है, जिससे आपका खून का रिश्ता हो। ऐसे टिकट पर यात्रा करने के लिए यह जरूरी है कि चीफ रिजर्वेशन अफसर का अप्रूवल हो, तभी यात्रा को वैलिड माना जाएगा। 
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