प्रतीकात्मक तस्वीर
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यदि पांच कार्य दिवस के बाद भी आपके पैसे बैंक अकाउंट में नहीं आते हैं, तो ऐसे में आपको ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत बैंक में करनी होगा। आरबीआई के मुताबिक ऐसी स्थिति में बैंक स्वतः संज्ञान लेकर ग्राहकों के पैसे उनके अकाउंट में भेजेगा। यदि आपके कटे हुए पैसे 30 दिन के भीतर भी खाते में नहीं आते हैं, तो आप इसकी कंप्लेन, शिकायत निवारण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से कर सकते हैं।