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जरूरी बात: सिर्फ ऐसे लोग ही बनवा सकते हैं ई-श्रम कार्ड, सभी को नहीं मिलेगा इसका फायदा

Wed, 22 Sep 2021 01:16 PM IST
सोनू शर्मा लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था, जिसपर अब तक एक करोड़ से अधिक श्रमिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दरअसल, ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक डेटाबेस है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, इसका उद्देश्य देश के सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना है, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, उन्हें आधार से जोड़ा जाना है। इसका अन्य उद्देश्य प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ भी देना है। इस वेबसाइट के जरिये श्रमिक अपना कार्ड बनवा सकते हैं और कार्डधारकों को सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। आइए जानते हैं कि इसका फायदा सभी किसानों को मिल सकता हैया नहीं और इसके रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है? 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
ई-श्रम पोर्टल में कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है? 
  • एक असंगठित कामगार (जिसकी आयु 16-59 वर्ष के बीच हो और ईपीएफओ/ईएसआईसी या एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) का सदस्य न हो)। 
  • केवल कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र हैं। अन्य किसान पात्र नहीं हैं। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है?  
  • आधार संख्या 
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर 
  • आईएफएससी (IFSC) कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या 
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, अगर किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह अपने नजदीकी सीएससी या एसएसके के बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लाभ क्या हैं? 
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन के बाद, असंगठित कामगारों को पीबीएसबीवाई के तहत दो लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में, ऐसे कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में, पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
  • एक असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर जाकर या निकटतम सीएससी पर जाकर सहायता अप्रोच के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण निःशुल्क है। कामगारों को सीएससी ऑपरेटर सहित किसी संस्था को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।.
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