जम्मू-कश्मीर के कम संक्रमण दर वाले जिलों में रात्रि कर्फ्यू की पाबंदी और सभा या कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति के नियम में ढील दी गई है। पॉजिटिविटी दर 0.2 और साप्ताहिक मामलों की संख्या 250 से कम होने पर यह राहत मिलेगी। रात्रि कर्फ्यू की वर्तमान अवधि रात आठ से सुबह सात बजे की है। कम संक्रमण दर वाले जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ऐसे जिलों में इंडोर व आउटडोर स्थलों पर किसी भी कार्यक्रम में अब 25 की बजाय 50 लोगों के एक साथ उपस्थिति होने की अनुमति होगी। प्रदेश के किसी भी जिले में साप्ताहिक कर्फ्यू लागू नहीं होगा। हालांकि निर्धारित निमभन दर से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में कोई रियायत नहीं होगी। आपात प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की ओर से कोविड प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।