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UP Election 2022: आपका वोट किसी अन्य ने डाल दिया है तब भी आप कर सकते हैं मतदान, जानिए कैसे

Sat, 12 Feb 2022 10:07 AM IST
vivek shukla शोभित कुमार पांडेय, संतकबीरनगर।

सार

बूथ पर आपकी पहचान पर सवाल खड़ा होने पर भी चैलेंज कर सकते हैं। सर्विस मतदाता बाहर रहने पर परिवार के किसी सदस्य से  वोट डलवा सकते हैं।
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मतदान। - फोटो : अमर उजाला
यदि किसी अन्य ने आपके नाम से वोट दे दिया है, लेकिन आपका नाम मतदाता सूची में है, तो आप मतदान कर सकते हैं। यही नहीं यदि आप बूथ पर मतदान करने जाएं और कोई आपकी पहचान पर सवाल उठा दे, लेकिन आप सही हैं, तो वोट कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप सर्विस मतदाता हैं और बाहर तैनात हैं, तो परिवार के किसी सदस्य को वोट देने के लिए नामित कर सकते हैं।

चुनाव के समय अक्सर देखा गया है कि किसी मतदाता के नाम पर कोई और वोट कर देता है। ऐसे में संबंधित मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाता है। ऐसे लोग टेंडर वोट के तहत मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह कई बार बूथ पर कुछ लोग किसी की पहचान पर आपत्ति कर देते हैं। उसे बाहरी बता कर मतदान करने से रोकते हैं। ऐसा व्यक्ति चैलेंज वोट के तहत मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
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मतदान - फोटो : अमर उजाला
इसी तरह यदि आप सर्विस मतदाता (सेना और अर्द्धसैनिक बल में तैनात हैं) हैं और अपने क्षेत्र से बाहर हैं तो परिवार के किसी सदस्य को लिखित रूप में वोट डालने के लिए नामित कर सकते हैं। इसे प्रॉक्सी वोट कहते हैं। एडीएम मनोज कुमार सिंह बताते हैं कि कोई भी मतदाता टेंडर वोट व चैलेंज वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। प्रॉक्सी वोट के अधिकार का प्रयोग सेना और अर्द्धसैनिक बलों में तैनात लोग कर सकते हैं। इन्हें पोस्टल बैलेट का भी अधिकार होता है।

 
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मतदान - फोटो : अमर उजाला

टेंडर वोट क्या है

यदि कोई मतदाता बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही कोई उसके नाम से वोट डाल चुका होता है तो मतदाता सूची में नाम होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी उससे एक प्रपत्र पर मतदान करवाता है। इसके बाद उस मतपत्र को लिफाफे में बंद कर देता है। मतगणना के समय कम वोट के अंतर से हार-जीत की स्थिति में ऐसे वोट की गणना की जाती है। इसे टेंडर वोट कहते हैं।

 

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मतदान - फोटो : अमर उजाला

चैलेंज वोट क्या है

यदि कोई वोटर बूथ पर मतदान करने पहुंचता है और बूथ का एजेंट अथवा कोई दूसरा व्यक्ति आपत्ति कर देता है कि इस नाम का व्यक्ति गांव में नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में मतदाता उस व्यक्ति को चैलेंज कर सकता है। अपने को सही साबित करने के लिए उसे पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होगी। पीठासीन अधिकारी शिकायतकर्ता को दो रुपये फीस के रूप में जमा कराएगा। इसके बाद पीठासीन अधिकारी अपने स्तर से मामले की जांच करेगा। यदि जांच में मामला सही पाया जाता है तो शिकायत करने वाला वोटर मतदान कर सकता है। यदि मामला झूठा मिला तो फर्जी मतदान करने के प्रयास के आरोप में संबंधित व्यक्ति को पुलिस को सौंपा जाएगा। ऐसे व्यक्ति पर केस भी दर्ज हो सकता है।
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मतदान - फोटो : अमर उजाला

प्रॉक्सी वोट क्या है

यदि आप सर्विस मतदाता (सेना और अर्द्धसैनिक बल में तैनात हैं) हैं और अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर हैं तो परिवार के किसी सदस्य को अपने बदले वोट डालने के लिए लिखित में नामित कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी लिखित प्रारूप की जांच के बाद नामित व्यक्ति को वोट डालने देगा। ऐसे मतदाता की दो अंगुलियों में अमिट स्याही लगाई जाएगी। प्रॉक्सी वोट के लिए मध्य अंगुली में, जबकि उसके खुद के मत के प्रयोग के लिए तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाई जाएगी। हालांकि सर्विस मतदाता को पोस्टल बैलेट का भी अधिकार होता है।
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