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गोरखपुर लॉकडाउन: आज रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन, ये सेवाएं रहेंगी चालू

Fri, 30 Apr 2021 03:42 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
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gorakhpur lockdown - फोटो : अमर उजाला।
गोरखपुर जिले में शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इससे पहले बंदी सोमवार सुबह सात बजे तक होती थी। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सोमवार को दिन और रात में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। इसका अनुपालन जिला प्रशासन सख्ती से सुनिश्चित कराएगा। बिना जरूरत घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। आपातकालीन व जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर निकल सकेंगे, लेकिन सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बाकी दिनों में नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा।
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gorakhpur Lockdown - फोटो : अमर उजाला।
जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि तीनों दिन (शनिवार, रविवार व सोमवार) शहर से लेकर देहात तक, सड़कों से लेकर मोहल्लों की गलियों और बाजारों तक पहरा रहेगा। कोई भी बेजा घूमता मिला तो प्रशासन और पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। सभी तरह के शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी और रेलवे व एयरपोर्ट आने-जाने की ही छूट रहेगी। ऐसे लोगों के टिकट जांचे जाएंगे।

 
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gorakhpur Lockdown - फोटो : अमर उजाला।
जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि शासन की तरफ से लागू तीन दिवसीय लॉकडाउन में किसी को भी जरूरी सेवा को लेकर दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। दूध, दवा की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। अस्पताल खुले रहेंगे। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इनके अलावा सभी सरकारी, गैर सरकारी विभाग बंद रहेंगे। आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। निगरानी के लिए सड़कों, चौराहों से लेकर हाईवे तक पर नजर रखी जाएगी। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है।  

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gorakhpur lockdown - फोटो : अमर उजाला।
जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की आईडी ही पास
जिलाधिकारी ने बताया कि पहले की व्यवस्था की तरह ही तीन दिन के लॉकडाउन के लिए अलग से कोई पास नहीं जारी होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, आपूर्ति समेत जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी विभागों के कर्मचारियों से अपील है कि वे अपना पहचान पत्र साथ रखें। घरों से निकलने वालों को पुलिस रोककर पहचान पत्र देख सकती है।


 
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gorakhpur lockdown - फोटो : अमर उजाला।
सामान्य रहेगा अखबारों का वितरण
जिलाधिकारी ने कहा कि अखबार वितरण पहले की तरह सामान्य तरीके से होता रहेगा। इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। अखबार के साथ वितरक अलग-अलग क्षेत्रों में जा सकेंगे। प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडियाकर्मियों के लिए भी कोई अलग से पहचान पत्र नहीं जारी किया गया है। संस्थान की तरफ से जारी पहचान पत्र ही मान्य होगा।

 
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gorakhpur lockdown - फोटो : अमर उजाला।
रसोई गैस की होगी होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
जिलाधिकारी के मुताबिक तीन दिवसीय लॉकडाउन के दौरान रसोई गैस की एजेंसियां और गोदाम भी खुले रहेंगे, मगर कोई भी एजेंसी संचालक, एजेंसी से गैस सिलिंडर नहीं वितरित कर सकेगा। सभी को होम डिलीवरी करनी होगी। एजेंसियों के वितरक या कर्मचारी को  रोका नहीं जाएगा। सभी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डीजल-पेट्रोल भरने होंगे।

 
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gorakhpur lockdown - फोटो : अमर उजाला।
ट्रेन और विमान पकड़ने जा रहे हैं तो टिकट पास रखें
जिलाधिकारी के मुताबिक रेलवे का आवागमन पहले की तरह ही जारी रहेगा। जो लोग ट्रेनों से आएंगे या फिर जाएंगे, उन सबको टिकट साथ रखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉानिक टिकट भी देखा जा सकता है। एयरपोर्ट से आने व जाने वाले यात्रियों को भी नहीं रोका जाएगा। सिर्फ उड़ान का टिकट पास रखना होगा।

सड़कों पर मालवाहक वाहन चलेंगे
जिलाधिकारी ने कहा कि मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। हाई-वे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे। इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े सामानों को लेकर आने-जाने वाले वाहन और इमरजेंसी में इलाज के लिए अपने वाहनों से आने-जाने वालों को छोड़कर कोई भी शहर या हाई-वे पर चल नहीं सकेगा।

 

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gorakhpur Lockdown - फोटो : अमर उजाला।
तीन दिन शहर से लेकर गांवों तक होगा सैनिटाइजेशन
लॉकडाउन के दौरान स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान जारी रहेगा। शहर में नगर निगम और गांवों में जिला पंचायतीराज विभाग, विशेष अभियान के तहत सफाई और सैनिटाइजेशन कराएगा। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि इसके लिए सफाईकर्मियों की रोस्टरवार ड्यूटी लगा दी गई है।
   
फोरलेन-बड़े निर्माण कार्य चलते रहेंगे
जिलाधिकारी ने बताया कि गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन, जंगल कौड़िया-मोहद्दीपुर, असुरन-महराजगंज, देवरिया फोरलेन समेत सभी सड़क, पुल व भवनों के निर्माण कार्य पहले की ही तरह जारी रहेंगे। सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

 

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gorakhpur Lockdown - फोटो : अमर उजाला।
जागरूकता कार्यक्रम का होगा संचालन
जिलाधिकारी के मुताबिक प्रत्येक सार्वजनिक स्थल जैसे कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस और नगर निकायों द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेंगी शादियां, कार्ड पास रखना होगा
शनिवार, रविवार के साथ ही अब सोमवार को भी घोषित लॉकडाउन के दौरान जिनके यहां पहले से शादी की तिथि निर्धारित है, वे कोविड प्रोटोकाल के साथ समारोह आयोजित कर सकेंगे। बंद स्थान पर 50 और खुले मैदान में 100 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति होगी। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी का पालन भी करना होगा। सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग शादी समारोह में शामिल होने जाएंगे उन्हें अपने पास शादी का कार्ड और फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना होगा। इसकी जांच किसी भी समय की जा सकती है।
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gorakhpur Lockdown - फोटो : अमर उजाला।
जरूरी सामानों की ऑनलाइन होम डिलीवरी जारी रहेगी
जिलाधिकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान डेयरी और दूध, पशुचारा, फार्मास्युटिकल्स, दवाएं और चिकित्सा उपकरण की होम डिलीवरी जारी रहेगी। बैकों के एटीएम खुले रहेंगे। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं देने वाले कर्मचारी भी आ-जा सकेंगे। इसी तरह आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-कामर्स के माध्यम से हो सकेगा।

गोरखपुर जिलाधिकारी  के. विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि अब शनिवार और रविवार की तरह सोमवार को भी लॉकडाउन रहेगा। जैसे दो दिनों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, वही सोमवार को भी जारी रहेगी। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूध, दवा, अस्पताल आदि जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें, प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी में ही कोई घर से बाहर निकले। निर्देशों की अनदेखी कर बेजा सड़क या मोहल्लों की गलियों में घूमता मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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