रामगढ़ ताल।
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इस दायरे में खतरनाक किस्म के कचरे, पॉलीथिन, नॉन बायोग्रेडिबल वस्तुएं, ठोस कचरा, गंदा पानी, अशोधित सीवेज के निस्तारण पर भी रोक रहेगी। वहीं, नौकायन के लिए जेट्टी को छोड़कर किसी भी तरह के निर्माण पर पाबंदी रहेगी। बंधे का निर्माण, मछली पालन, सिंघाड़े की खेती, सड़क निर्माण और पशुओं को चराने आदि की गतिविधियों के बारे में जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी निर्णय करेगी।