वकील ने दी यह दलील
बीते सप्ताह सीबीएफसी ने हाईकोर्ट को बताया था कि यदि बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी के फैसले के अनुसार फिल्म में कुछ कट लगाए जाएं तो यह फिल्म रिलीज की जा सकती है। गुरुवार को वरिष्ठ वकील शरण जगतियानी ने न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ को बताया कि मुद्दों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि सीबीएफसी और प्रतिवादी 2 (रनौत की मणिकर्णिका फिल्म्स व सह-निर्माता) के बीच मामला सुलझ रहा है'।
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शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले पर कल शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में सेंसर बोर्ड ने पीठ को बताया था कि रनौत की प्रोडक्शन कंपनी मणिकर्णिका ने कट्स पर सहमति जता दी है। वहीं, फिल्म की सह-निर्माता कंपनी जी एंटरटेनमेंट ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सीबीएफसी को कंगना रनौत द्वारा निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। फिल्म 'इमरजेंसी' का निर्देशन कंगना ने किया है। इस फिल्म में वे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आएंगी।
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