अमर उपाध्याय
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मामले में पुलिस ने निदेशकों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिया है। वर्सोवा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 465 (जालसाजी), 409 (लोक सेवक या बैंकर व्यापारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है।