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Drugs Case: आर्यन खान के खिलाफ सबूत नहीं होने की खबर का एनसीबी ने किया खंडन, कहा-'ये सिर्फ अटकलें हैं'

Wed, 02 Mar 2022 02:28 PM IST
शशि सिंह एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया
कहा जा रहा है कि क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित होता हो कि वह एक बड़ी साजिश या एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा थे। हालांकि, इस खबर का एनसीबी अधिकारी ने खंडन किया है। एनसीबी के उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह ने मीडिया रिपोर्टों को 'सिर्फ अटकलें' करार दिया है।

एनसीबी के उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह ने एक बयान में कहा कि 'खबर प्रकाशित होने से पहले एनसीबी के साथ क्रॉस-चेक नहीं किया गया था। जांच अभी पूरी नहीं हुई है और इस स्तर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।' क्रूज ड्रग केस को लेकर एनसीबी अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि इस मामले में एनसीबी कुछ स्वतंत्र गवाह और आरोपियों से फिर पूछताछ करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच कर रही एसआईटी इस महीने के अंत तक मुंबई की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर सकती है। मार्च-अप्रैल तक चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। अगर जांच पूरी नहीं होती है तो कोर्ट से विस्तार की मांग की जा सकती है।
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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया
वानखेड़े की कार्यशैली पर सवाल-
जांच टीम का कहना है आर्यन खान की चैट से यह नहीं पता चलता है कि वह किसी अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा था। इसके अलावा क्रूज पर छापे के दौरान अनियमितता बरती गई। छापे के दौरान कोई वीडियो-रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी जैसा कि एनसीबी मैनुअल द्वारा अनिवार्य किया गया था। एसआईटी की जांच, छापेमारी और एजेंसी के मुंबई क्षेत्रीय इकाई के पूर्व निदेशक समीर वानखेडे के आचरण पर भी सवाल उठाती है। वानखेड़े को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है और मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए एसआईटी और एजेंसी की सतर्कता टीम दोनों द्वारा कई बार पूछताछ की जा चुकी है।
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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया
अभी पूरी नहीं हुई है जांच-
हालांकि सारी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी की जांच पूरी नहीं हुई है और एनसीबी के महानिदेशक एस एन प्रधान को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने में कुछ महीने लग सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि अंतिम निर्णय से पहले एक कानूनी राय ली जाएगी। एसआईटी प्रमुख और एनसीबी डीडीजी संजय सिंह का कहना है कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जांच अभी जारी है, कई बयान दर्ज अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।
 

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आर्यन खान
ये था मामला-
वानखेड़े ने पिछले साल 2 अक्टूबर की रात को मुंबई के ग्रीन गेट पर अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर एक क्रूज जहाज, कॉर्डेलिया पर छापा मारने के लिए अधिकारियों और कुछ वाहनों की एक टीम का नेतृत्व किया। एनसीबी ने क्रूज पोत से 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम मेफेड्रोन, 21 ग्राम मारिजुआना, 22 गोलियां एमडीएमए (एक्स्टसी) और ₹1.33 लाख नकद जब्त किए थे। जिसके बाद 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में धीरे-धीरे करके 17 लोगों के नाम इस मामले में सामने आए थे।
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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कही थी यही बात-
गौरतलब है कि एसआईटी जांच के शुरुआती निष्कर्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणियों की पुष्टि करते हैं, जिसने पिछले साल 28 अक्टूबर को खान को जमानत देते हुए कहा था कि "किसी भी साजिश में या ड्रग्स के आर्यन खान के पास से बरामद होने को कई सबूत नहीं मिले हैं।

 
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आर्यन खान - फोटो : Social Media
व्हाट्सऐप चैट को माना गया था सबसे बड़ा सबूत
एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक, छापेमारी के बाद वानखेड़े की टीम ने व्हाट्सएप चैट के सबसे बड़ा सबूत मानते हुए दावा किया था कि आरोपी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि आर्यन खान कुछ विदेशी ड्रग्स पैडलर्स के संपर्क में था और सबूत के तौर पर चैट को ही अदालत में पेश किया गया था, जिसमें हार्ड ड्रग्स और बल्क क्वांटिटी के बारे में उल्लेख किया गया था। हालांकि एनसीबी के दावों को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने कहा था कि किसी भी साजिश को साबित करने के लिए एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धामेचा शिप पर थे, सिर्फ इसलिए उन्हें ड्रग्स रैकेट का हिस्सा नहीं बताया जा सकता है।
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