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Anil Kapoor: अब नहीं कर पाएंगे अनिल कपूर की आवाज और तस्वीरों का इस्तेमाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

Wed, 20 Sep 2023 06:30 PM IST
दीक्षा पाठक एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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अनिल कपूर और दिल्ली हाई कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
बॉलीवुड  के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म थैंक्यू फॉर कमिंग को लेकर काफी चर्चा में चल रहे हैं। पिछले दिनों अनिल कपूर ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें अभिनेता को बड़ी राहत मिली है। अब अनिल कपूर की अनुमति के बिना उनकी आवाज, उनके नाम, तस्वीर, उनके द्वारा बोले गए डायलॉग के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
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अनिल कपूर - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
गौरतलब है कि अनिल कपूर ने अपनी दायर याचिका में अलग-अलग संस्थाओं को बिना उनकी सहमति के उनके नाम, आवाज, फोटोज और उपनामों सहित आदि का उपयोग करने से रोकने की मांग की थी। न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला अनिल कपूर के पक्ष में दिया है। न्यायाधीश के इस फैसले से अभिनेता काफी खुश नजर आ रहे हैं।

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अनिल कपूर - फोटो : सोशल मीडिया
बता दें कि अब अगर कोई भी प्लेटफॉर्म एक्टर से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करना चाहता है तो उन्हें पहले इजाजत लेनी होगी। ऐसा ही पहले अमिताभ बच्चन ने भी किया था, उनके नाम व इमेज को लेकर भी इजाजत लेनी होती है। यही नहीं, अनिल कपूर ने उनके फेमस डायलॉग झक्कास और उनके निक नेम AK के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है।

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अनिल कपूर - फोटो : सोशल मीडिया
बता दें कि अनिल कपूर ने व्यावसायिक लाभ के लिए उनके व्यक्तित्व और सेलिब्रिटी अधिकारों का शोषण का आरोप लगाते हुए यह मुकदमा दायर किया था। साथ ही यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर और आवाज का काफी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अभिनेता की इस दायर याचिका की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश दिया है।

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अनिल कपूर - फोटो : social media
अनिल कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि अनिल कपूर की तस्वीर का इस्तेमाल करके लोग कोई भी सामान बेच रहे हैं। वह एक्टर के नाम पर फीस वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, अनिल कपूर की तस्वीर के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है।
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