पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में विधवा व विधुर पेंशन और साथ ही 25 वर्ष से कम उम्र की दो संतानें पेंशन के पात्र हैं। ऐसी स्थिति में सदस्य पेंशनर का मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विधवा व विधुर और पात्र बच्चों का उसी बैंक में खाता खुलवाकर बैंक पासबुक की प्रति को भविष्य निधि कार्यालय में जमा कर विधवा व विधुर या बाल पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।