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एक अप्रैल से ये एक और नियम बदल दिया गया है, देखिए काम की खबर

Wed, 12 Apr 2017 09:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा मोटर वाहन कर
एक अप्रैल से सरकार ने एक और नियम में बड़ा बदलाव किया है। शायद आप इसके बारे में जानते नहीं होंगे, देखिए बड़े काम की खबर है।
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हरियाणा मोटर वाहन कर
दरअसल, हरियाणा की खट्टर सरकार ने नया टैक्स लगाया है। परिवहन आयुक्त सुप्रभा दहिया ने बताया कि हरियाणा मोटर वाहन कर के नाम से एक नया टैक्स शुरू किया है।
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हरियाणा मोटर वाहन कर
सुप्रभा ने बताया कि अब तक किसी व्यक्ति को यात्री कर या वस्तु कर जमा करवाना होता था तो उसे आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ-साथ परिवहन विभाग में भी जाना पड़ता था।
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हरियाणा मोटर वाहन कर
अब एक अप्रैल से सभी कर एक ही विभाग में जमा करवाने होंगे। अब कोई भी नागरिक अपना कर ऑनलाइन जमा करवा सकता है। किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
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