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काम की बात: गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गए पैसे तो क्या करें? जान लीजिए कैसे मिलेगा वापस

Wed, 13 Oct 2021 11:49 AM IST
सोनू शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
अब दुनिया डिजिटल हो गई है। लगभग हर काम अब डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। खासकर बैंकिंग से जुड़ी चीजों की बात करें तो किसी को पैसे भेजने हों या कहीं से पैसे मंगाने हों, ऑनलाइन अब हर काम आसानी से हो रहा है। लोग सामान खरीदने के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट का सहारा ले रहे हैं। सबसे खास बात ये है कि आपको कैश लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपके पास एक मोबाइल फोन का होना जरूरी है। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने से समय की भी काफी बचत होती है। हालांकि कई बार लोग जल्दबाजी में किसी को पैसे ट्रांसफर करने में गलती भी कर बैठते हैं। ऐसे में पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये पैसा आपको वापस मिल सकता है? आइए जानते हैं कि अगर गलती से आपने किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया तो आपको क्या करना चाहिए? 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
दरअसल, पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन पेमेंट और मनी ट्रांसफर का चलन काफी बढ़ गया है। ऐसे में ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतों में भी काफी इजाफा हुआ है। कई घटनाएं तो ऐसी भी सामने आती हैं कि साइबर अपराधी सिर्फ मिस्ड कॉल देकर किसी के खाते से पैसे उड़ा ले जाते हैं। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
अगर आपका पैसा गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है या किसी ने गलत तरीके से आपका पैसा निकाल लिया है तो उसे पाने के लिए आपको सबसे पहले तो बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी, जिसके बाद बैंक इस मामले की जांच करेगा और जांच पूरी होने के बाद सबकुछ सही पाया जाता है तो बैंक आपको आपका पूरा पैसा दे देगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। 

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
सबसे पहले तो आपको अपना एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग सेवा बंद करवानी होगी और साथ ही पुलिस में भी इस मामले की शिकायत करनी होगी। फिर एफआईआर की एक कॉपी बैंक में भी जमा करवानी जरूरी है। बैंक एफआईआर के तहत निकाले गए पैसे की जांच करेगा।  
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अगर आपने गलती से किसी और खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो पहला काम ये करें कि आप अपने बैंक से संपर्क करें और बताएं कि आपने गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा भेज दिया है। इसके अलावा आपने जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर किया है, उसके बैंक से भी जाकर मिलें। अगर गलती से पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो इसका सही सबूत देने पर आपको पैसा वापस मिल सकता है। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, अगर आपकी अनुमति के बिना आपके खाते से पैसा निकाला जाता है तो आपको तीन दिनों के भीतर बैंक को इसकी सूचना देनी होगी। आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। 
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