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PM Awas Yojana: पीएम आवास को लेकर बदल गए हैं नियम, अगर की ये गलती तो निरस्त हो जाएगा एग्रीमेंट

Tue, 23 Nov 2021 03:08 PM IST
संकल्प सिंह बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री आवास योजना - फोटो : Pixabay
भारत में एक बहुत बड़ा गरीब और असहाय वर्ग ऐसा है, जिसके सिर पर छत नहीं है। उन्हीं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक लाखों लोगों को उनका घर मिल गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आपने भी मकान के लिए नामांकन किया था और आपका आवास आवंटित हो गया है, तो ये खबर आपके लिए है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। बदले गए नियम में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकार द्वारा आवंटित किए घर में आपको 5 साल तक रहना जरूरी होगा। अगर आप सरकार की इस शर्त को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपके आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में आइए जानते हैं पीएम आवास योजना को लेकर बदले गए इन नियमों के बारे में विस्तार से -
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प्रधानमंत्री आवास योजना - फोटो : Pixabay
इन नियमों को लाने का मकसद आवास योजना को लेकर बढ़ती धांधली को रोकना है। अगर आप पांच सालों तक आवंटित किए आवास में रहते हैं, तो उस स्थिति में आपका आवास आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो पाएगा। 
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प्रधानमंत्री आवास योजना - फोटो : Pixabay
वहीं अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित हुए मकान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो विकास प्राधिकरण द्वारा आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं आपका एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में आपने जो राशि जमा की होगी, वो आपको नहीं मिल पाएगी। 
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प्रधानमंत्री आवास योजना - फोटो : Pixabay
वहीं शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं हो पाएंगे। पांच साल के खत्म होने के बाद भी पीएम आवास को लीज पर दिया जाएगा। ऐसे में अब लोग इस योजना द्वारा आवंटित मकान को किराए पर नहीं दे पाएंगे। पीएम आवास योजना को लेकर बढ़ रही धांधली को रोकने के लिए इन नियमों को लाया गया है।
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