Ministry of Road Transport and Highways (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) ने Motor Vehicles (Amendment) Bill 2019, मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 में किए गए उन संशोधनों की जानकारी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल को दी गई जिनसे राष्ट्रीय परिवहन नीति तैयार करने में राज्य सरकारों की सहमति सुनिश्चित की जाएगी।
New motor vehicle act (नया मोटर वाहन अधिनियम) देश भर में एक सितंबर 2019 से लागू कर दिया गया है। इसमें यातायात कानूनों के उल्लंघन को लेकर कड़े प्रावधान तय किए गए हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 में किए गए संशोधन के बारे में जानकारी दी गई। ये संशोधन केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवहन नीति तथा माल और यात्रियों के परिवहन के लिए राष्ट्रीय, मल्टीमोडल (अनेक प्रकारण की परिवहन प्रणालियों वाली) और अंतर-राज्यीय परियोजनाएं बनाते समय राज्य सरकारों की सहमति सुनिश्चित करेंगे।"
उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल की 24 जून 2019 को हुई बैठक में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, को दोबारा लोकसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दी गई थी। यह विधेयक 23 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे 31 जुलाई राज्यसभा में पेश किया गया और उसी दिन कुछ संशोधनों के साथ इसे राज्य सभा की मंजूरी मिली। इन संशोधनों को जोड़ कर इस विधेयक को फिर से 5 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन इसे पारित कर दिया गया।