कानपुर समेत देशभर की ऐसी महिला कर्मचारियों को भी 26 सप्ताह का मातृत्व हित लाभ अवकाश दिया जाएगा, जिन्होंने बच्चा गोद लिया है। अभी तक बच्चे को जन्म देने वाली महिला कर्मचारी को ही मातृत्व हित लाभ अवकाश मिलता था।
अब बच्चा गोद लेने वाली ‘यशोदा’ के साथ सरोगेट मदर को भी अवकाश लाभ दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 के तहत अभी तक एक कामकाजी महिला को 12 सप्ताह का अवकाश मिलता है।
भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री सुखदेव मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन किया है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय की 9 दिसंबर को हुई बैठक के बाद ये सिफारिशें की गई हैं। सिफारिशों का गजट नोटिफिकेशन प्रस्ताव भेज दिया गया है।