आधार कार्ड के अनिवार्यता के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताया कि आधार कार्ड को केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एलपीजी जैसी सुविधाओं के साथ ही लिंक किया जा सकता है इसके अलावा किसी अन्य सामाजिक लाभ योजना में इसके प्रयोग की अनिवार्यता नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार के पास केवल सार्वजनिक वितरण प्रणालियों, विशेष वितरण प्रणालियों जिसमें खाद्य और केरोसिन तेल शामिल है के अलावा एलपीजी सब्सिडी के लिए ही इसका प्रयोग करने का अधिकार है।
कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिए कि वह प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इस बड़े पैमाने पर प्रचार कर लोगों को यह बताए कि आधार कार्ड बनवाने की कोई अनिवार्यता नहीं है।