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नर्सरी दाखिला: ईडब्लयूएस-डीजी वर्ग के दाखिले के लिए बनेंगे मॉनिटरिंग सेल, ऑनलाइन आवेदन में आने वाली समस्याओं का होगा निदान

Fri, 11 Mar 2022 03:28 AM IST
Rajeev Rai अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में आर्थिक पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग व दिव्यांग श्रेणी के लिए 22 मार्च से शुरू होने वाली दाखिला प्रक्रिया में अभिभावकों को परेशानी नहीं होगी। शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन आवेदन व दाखिले से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए मॉनिटरिंग सेल (प्रकोष्ठ सेल) स्थापित करने जा रहा है।
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दिल्ली का स्कूल - फोटो : ANI
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विस्तार
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दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में आर्थिक पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग व दिव्यांग श्रेणी के लिए 22 मार्च से शुरू होने वाली दाखिला प्रक्रिया में अभिभावकों को परेशानी नहीं होगी। शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन आवेदन व दाखिले से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए मॉनिटरिंग सेल (प्रकोष्ठ सेल) स्थापित करने जा रहा है। जिला उपशिक्षा निदेशक की अगुआई में उन्हें प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाएगा।

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सेल के माध्यम से अभिभावकों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आने वाली शिकायतों, जिज्ञासा को दूर किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंप्यूटराइज्ड ड्रा के आधार पर चयनित बच्चों के दाखिले शिक्षा निदेशालय के दिशा-निर्देशानुसार ही हों। शिक्षा निदेशालय जल्द ही हर जोन में उपशिक्षा निदेशक के नेतृत्व में इन प्रकोष्ठ सेल का गठन करेगा। इस तरह के सेल के गठन के पीछे शिक्षा निदेशालय का उद्देश्य दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।

साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि ड्रा में चयन हुए बच्चों को शिक्षा-निदेशालय के निर्देशों के अनुसार दाखिला मिल सके। ईडब्लयूएस, वंचित वर्ग व दिव्यांग श्रेणी के अभिभावक दाखिले से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत व प्रश्न पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने हेल्पलाइन नंबर 8800355192, 9818154069 भी जारी किए हैं। इन नंबरों पर अभिभावक सोमवार से शुकवार तक सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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केपिटेशन फीस-डोनेशन मांगने पर 10 गुना जुर्माना
ईडब्लयूएस, वंचित वर्ग व दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के दाखिले के नाम पर स्कूल अभिभावकों से केपिटेशन फीस व डोनेशन फीस नहीं मांग सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल कैपिटेशन फीस मांगता है तो उस पर कैपिटेशन फीस का दस गुणा जुर्माना लगाया जाएगा। सेल में डोनेशन और केपिटेशन फीस मांगने की शिकायत भी की जा सकती है।

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