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Love Jihad : तारा शाहदेव धर्मांतरण मामला, CBI विशेष अदालत ने तीन को ठहराया दोषी; पांच अक्तूबर को सजा का एलान

Sat, 30 Sep 2023 09:36 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

तारा शाहदेव धर्मांतरण मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को सुनवाई की। इस दौरान मामले में सीबीआई कोर्ट ने तीन को दोषी ठहराया है। वहीं सजा की घोषणा के लिए अगली सुनवाई 5 अक्तूबर तय की गई है।
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tara shahdev (फाइल फोटो) - फोटो : social media
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विस्तार
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तारा शाहदेव धर्मांतरण मामले में सीबीआई कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। सीबीआई की विशेष अदालत ने तारा शाहदेव के पूर्व पति और सास समेत सभी तीन मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया। साथ ही सजा की घोषणा के लिए अगली तारीख 5 अक्तूबर तय की गई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों( शाहदेव के पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशर रानी और मुस्ताक अहमद) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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शाहदेव ने अपनी शिकायत में क्या कहा था?
शाहदेव ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने 7 जुलाई 2014 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन से शादी की थी। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही उसके पति और अहमद, जो उस समय सतर्कता रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत थे, के बीच अनबन शुरू हो गई थी। उसे अपना धर्म बदलने और निकाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सीबीआई ने 2015 में जांच अपने हाथ में ली थी और दिल्ली में मामला दर्ज किया था।

शाहदेव को क्रूरता के आधार पर जून 2018 में रांची की एक पारिवारिक अदालत ने तलाक दे दिया था। उसने अदालत में याचिका दायर की थी कि हसन ने उसके धर्म के बारे में गलत जानकारी दी थी और उसे शादी के लिए धोखा दिया था। उन्होंने हसन पर इस्लाम अपनाने से इनकार करने पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था।
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