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Assembly Election 2022: चुनाव आयोग ने हॉल और खुले मैदान में चुनावी बैठकों को मंजूरी दी, पढ़िए क्या-क्या नियम बनाया?

Sun, 06 Feb 2022 11:46 AM IST
हिमांशु मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

10 फरवरी से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। कोरोना को देखते हुए चुनावी रैलियों, रोड शो समेत कई गतिविधियों पर चुनाव आयोग की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध में अब कुछ छूट दी गई है।
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चुनाव आयोग ने चुनावी बैठकों की मंजूरी दी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रचार-प्रसार को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब हॉल और खुले मैदान में चुनावी बैठकों के लिए छूट दी गई है। इनमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या इंडोर हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत और खुले मैदान के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी। हालांकि, आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक या गाड़ियों की रैली और जुलूस निकालने पर पाबंदी बरकरार रखी है। 
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आयोग ने कौन से नियम बनाएं? 
  • खुले मैदान या खुली जगहों की होने वाली सभा या बैठक में स्थान की अधिकमत क्षमता के 30% लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि यह रैली वहीं होगी जिस जगह को जिला के प्रशासिक अफसर चिन्हित करेंगे। इसके लिए एसडीएम की अनुमति अनिवार्य होगी।
  • बंद हॉल में होने वाली बैठकों में हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत लोग शामिल हो सकेंगे।
  • खुले मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से करेगा। इन मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की ओर से काफी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी।
  • सभा स्थल के पास कई प्रवेश और निकास गेट होने चाहिए, ताकि भीड़ न हो क्योंकि लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम स्थल से निकल रहे हैं। 
  • सभी प्रवेश द्वारों पर पूरी स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइजर एंट्री गेट के साथ-साथ उसके भीतर भी रखे जाने चाहिए। 
  • हर समय फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानदंडों, मास्क पहनने और अन्य उपायों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए।
  • खुली मैदान में बैठकों के दौरान लोगों को पर्याप्त समूहों में समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसे समूहों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाना चाहिए। आयोजक इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे और नोडल अधिकारी पालन सुनिश्चित कराएंगे।
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