एसके फाइनेंस लिमिटेड पचोर (शाजापुर) शाखा से वाहन क्रमांक MP-42 C-4929 स्कार्पियो पर लिए गए लोन को न चुकाने और वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर कंपनी द्वारा लोन राशि की वसूली के लिए वाद AB/Ex 07/20 न्यायाधीश राहुल सिंह 2ADJ सारंगपुर के समक्ष लगाया गया था। इसमें लोन सूचना देने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर माननीय न्यायालय ने कठोर कार्रवाई करते हुए लोन की बकाया राशि की वसूली के लिए लोन की चल संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए थे।
बता दें कि इसके परिपालन में बकायादार ऋषभ जोशी पिता महेश जोशी एवं सह ऋणी महेश जोशी जो कि उसके पिता हैं। निवासी वार्ड नंबर 3 मकान नंबर 195 नई कॉलोनी पचोर जिला राजगढ़ के घर का सामान कुर्क करने की कार्रवाई कोर्ट नाजिर और पुलिस की उपस्थिति में की गई है। कंपनी के स्टेट लीगल हेड नीरज नामदेव ने बताया, ऋणी ने कुछ समय पूर्व कंपनी से वाहन क्रमांक MP-42 C- 4929 स्कार्पियो पर ऋण प्राप्त किया था। लेकिन उन्होंने इस ऋण को समय सीमा में नहीं चुकाया और वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को अवैद्य रूप से विक्रय कर दिया था। इसलिए कंपनी के अधिवक्ता रूपेश सीकेवाल ने अधिवक्ता गौरव शर्मा शाजापुर के माध्यम से वसूली के लिए वाद प्रस्तुत किया गया था।
इसी प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश पर कठोर कार्रवाई करते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसमें एक हुंडई वर्ना कार, एक मोटर साइकिल, पलंग पेटी, फ्रीज, एलईडी टीवी, कूलर, पंखे, जिसकी कीमत लगभग छह लाख रुपये है, का सामान कुर्क कर पंचनामा बनाया गया। संपत्ति कुर्क होने पर ऋषभ जोशी और सह ऋणी के द्वारा बकाया राशि जमा करने के लिए समय मांगा गया और सुनवाई दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर राशि जमा करने का निवेदन किया गया है। यदि राशि जमा नहीं की गई तो जब्त सामान की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के एरिया मैनेजर मनोज राठौड़ और रूपेश ने बताया कि कठोर कार्रवाई की चर्चा पूरे क्षेत्र में रही। क्योंकि ऋषभ जोशी के द्वारा अन्य फाइनेंस कंपनी से भी लोन लिया गया है और राशि जमा नहीं की गई है।