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Sehore: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, 75 वर्षीय वृद्ध ने 4 साल की मासूम बच्ची से किया था रेप

Sun, 11 Sep 2022 08:51 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर

सार

सीहोर में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 75 वर्षीय वृद्ध न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सीहोर में चार साल की बच्ची से रेप के दोषी को जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध में प्रथम सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे आष्टा ने दोषी माखन पिता हरलाल मालवीय (75 वर्ष) ग्राम लोरासखुर्द को धारा 5 एवं 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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चार साल पहले किया था रेप
पीड़ित पक्ष के अनुसार चार साल पहले आरोपी ने चार वर्षीय नाबालिग से रेप किया था। पीड़िता की मां के अनुसार वह अपनी दो बेटियों के साथ दीपावली के मौके पर मायके गई थी। घटना वाले दिन उसकी बड़ी बेटी गांव में बने कुएं के पास खेल रही थी। दोपहर करीब दो बजे जब पीड़िता की मां बच्चों को खाना खिलाने पहुंची तो उसने देखा कि कुएं के पास जहां मावेशी बंधते है, वहां गांव का ही रहने वाला माखन मालवीय बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। आरोपी पीड़िता की मां को देखते ही हटा और भाग गया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस थाना पार्वती ने धारा 376(एबी) भादवि एवं 5 एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मामले में न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने आरोपी माखन सिंह को दोषी पाते हुए धारा 5 एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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