फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सीहोर: सातवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाला अब भुगतेगा आजीवन कैद, अलग-अलग धाराओं में कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

Fri, 29 Apr 2022 06:55 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर

सार

सीहोर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। 
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सीहोर जिले के विशेष न्यायाधीश मनीष लोवंशी की अदालत ने कक्षा सातवीं पढ़ने वाली नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला करीब ढाई साल पुराना है।
विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक पंकज रघुवंशी ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग ने 4 सितंबर 2019 को पुलिस से शिकायत की थी। उसने बताया था कि एक दिन पहले यानी 3 सितंबर की रात करीब 8 बजे जब वह शौच के लिए घर के पीछे बने शौचालय में जा रही थी तभी वहां घात लगाकर छोटेलाल पिता दयाराम गौड़ बैठा था। वो मुझे जबरदस्ती एक खेत में ले गया। उस खेत में वो रखवाली करता था। वहीं बनी एक टपरी में उसने मुझसे दुष्कर्म किया था। नाबालिग ने बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो छोटेलाल ने लकड़ी से मारपीट की। इससे उसके पैर, पीठ में चोट भी आई। साथ ही किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी भी दी और वहां से भाग गया।

पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को सारा घटनाक्रम बताया। परिवार वालों ने अगले दिन थाने में शिकायत दर्ज की। थाना रेहटी ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत कर दिया। विशेष न्यायाधीश  मनीष लोवंशी बुधनी के न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने छोटेलाल गौड़ को उक्त सजा से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें