रतलाम जिले के सरवन थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन दिन पहले नाबालिग छात्रा का शव संदिग्ध हालत में मिलने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मामला सामूहिक दुष्कर्म व हत्या का पाया गया है। पुलिस ने अब तक जांच में पाया कि अपहरण करके छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में चार नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद चारों को बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय छात्रा कक्षा 12वीं में पढ़ती थी और दो दिन पहले 17 मार्च 2026 को ही उसकी परीक्षा खत्म हुई थी। उसके एक परिजन ने बताया कि 18 मार्च की रात गांव में रिश्तेदार की लड़की की शादी थी। छात्रा अपनी बहन व अन्य सहेलियों के पास ही घर से कुछ दूर शादी समारोह के लिए बने मंडप में गई थी। वहां से वह सहेली के साथ कुछ दूर बाथरूम करने गई थी, तभी कुछ लड़के उसे खींचकर ले गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर छात्रा के पिता, फूफा व अन्य परिजन उसकी तलाश करने लगे तथा पहले एक लड़के के घर गए तथा उसे पकड़कर लाए और पूछताछ की। उसने दूसरे लड़के का नाम बताया। इसके बाद तीन और लड़कों को पकड़कर पूछताछ की गई। लड़कों ने कहा कि वह घर की तरफ गई है। छात्रा घर पर भी नहीं मिली। इसी बीच तीन लड़के मौका पाकर वहां से भाग गए थे।
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खेत से मिली लाश
परिजन, रिश्तेदार व अन्य ग्रामीण छात्रा की आसपास तलाश करने लगे। कुछ देर बाद 19 मार्च की सुबह छात्रा उसके घर के पीछे करीब 250 फीट दूर एक खेत के सेड़े पर मृत मिली थी। उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। सरवन थाने के एसआई जीएल भुरिया, केएल रजक और अन्य पुलिसकर्मियों ने घटना स्थल जाकर जांच की थी तथा शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया था। परिजन वाहन से शव लेकर गांव पहुंचे थे और मुख्य मार्ग पर धरना देकर व चक्काजाम कर आरोपियों को गिरफ्तार करने व उनके मकान तोड़ने की मांग की थी। पुलिस द्वारा चार लड़कों को हिरासत में लेने व नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन देने पर चक्काजाम समाप्त किया गया था।
एसआईटी गठित, एसपी ने थाने पहुंचकर की समीक्षा
मामले की जांच एसपी अमित कुमार द्वारा गठित की गई एसआइटी द्वारा की जा रही है। उधर, एसपी अमित कुमार ने सरवन थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रकरण की विवेचना और अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की तथा एसआईटी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मामले की विवेचना में तकनीकी साक्ष्यों एवं वैज्ञानिक तरीकों का अधिक उपयोग करें। प्रकरण से संबंधित हर पहलू की गंभीरता से जांच करें। इस दौरान एसपी ने थाने पर उपस्थित मृतिका के परिजन व अन्य लोगों से भी बात की तथा अधिकारियों को त्वरीत व संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश दिए। इस असवर पर सैलाना एसडीओपी नीलम बघेल, सरवन थाने के प्रभारी इंचार्ज जीएल भूरिया आदि भी उपस्थित थे। एसपी अमित कुमार के अनुसार मामले में शामिल चार नाबालिग लड़कों को चिन्हित कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में लड़कों ने बताया कि वे छात्रा को जबरदस्ती खेत की तरफ ले गए थे तथा ज्यादती की थी। विरोध करने पर उसका मुंह दबाया और गला घोंटकर हत्या कर दी थी। घटना की पुष्टि के लिए घटनास्थल से आवश्यक भौतिक साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं तथा प्रकरण में धाराएं बढ़ाई गई हैं।
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पिता ने लिखाई थी रिपोर्ट
नाबालिग छात्रा के पिता ने 19 मार्च 2026 को एफआईआर कराई थी कि 18 व 19 मार्च 2026 की दरमियानी रात गांव में मेरे रिश्तेदार की लड़की की शादी थी। रात करीब 10 बजे मेरी 17 वर्षीय बड़ी पुत्री, भतीजी, छोटी पुत्री व अन्य लोग शादी कार्यक्रम में गए थे। वे शादी कार्यक्रम के लिए लगे टेंट में बैठे थे। रात करीब तीन बजे बड़ी पुत्री व उसकी सहेली टेंट से बाहर निकलकर पास में ही बाथरूम करने गई थी। कुछ समय बाद उसकी सहेली वापस आ गई, लेकिन बड़ी पुत्री वापस नहीं आई। सहेली ने छोटी पुत्री को बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन को तीन लड़के पकड़कर ले गए हैं। हम सभी उसकी तलाश करने लगे, कुछ देर बाद पास में स्थित खेत से छोटी पुत्री व अन्य चिल्लाते हुए आए और बताया कि मेरी बड़ी पुत्री खेत में इमली के पेड़ के नीचे पड़ी है और उसके गले में दुपट्टे का फंदा बंधा हुआ है। मैं पत्नी व अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा तो देखा कि बड़ी पुत्री के गले में दुपट्टे का फंदा बंधा हुआ था, उसकी नाक की बाली टूटी हुई थी और खून निकल रहा था। उनकी पुत्री की गले में दुपट्टा बांधकर हत्या की गई है।
जांच के बाद बढ़ाई सामूहिक दुष्कर्म की धारा
पुलिस ने पहले नाबालिग छात्रा के पिता की रिपोर्ट पर मामले में अपहरण व हत्या का मामला बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण), 103 (1) (हत्या), 3 (5) (अनेक लोगों द्वारा अपराध करना) के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण दर्ज कर जांच की गई तो जांच में पाया गया कि अपहरण करके उससे दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई थी। मामले में चार नाबालिग लड़कों को हिरासत में लेकर प्रकरण में बीएनएस की धारा 64 (दुष्कर्म), 70 (1) सामूहिक दुष्कर्म, 87 (अपहरण करने, भगाकर ले जाने या विवाह के लिए विवश करना) व 61 (2) ( दो या या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपस में समझौता करने या अवैध कार्य करने के लिए कदम उठाना) बढ़ाई गई है।