राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत 25 नवंबर तक आधार पत्रक तैयार होगा। इसके बाद 26 नवंबर को चिह्नित मतदाताओं को क्षेत्रवार कंट्रोल टेबल में शिफ्ट किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य शासन की ओर से पंचायत चुनावों को लेकर 21 नवंबर को जारी अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि फोटो रहित प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य चिह्नित स्थानों पर प्रकाशन 29 नवंबर को होगा। मतदाताओं को परिसीमन के आधार पर शिफ्ट करने की कार्यवाही पर दावे-आपत्ति 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक लिए जाएंगे। इनका निराकरण 4 दिसंबर तक हो जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचायत तथा अन्य संबंधित स्थानों पर प्रकाशन 6 दिसम्बर 2021 को किया जाएगा।
नए नाम नहीं जोड़ेंगे
यह पुनरीक्षण अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को ही एडजस्ट किया जाएगा। इस दौरान नए नाम जोड़ने या हटाने की कार्यवाही नहीं होगी।
नए अध्यादेश में क्या है
मध्य प्रदेश सरकार ने 21 नवंबर को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 लागू कर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में धारा 9क को जोड़ा है। इसके अनुसार उन सभी पंचायत और उनके वार्डों अथवा जनपद पंचायत या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निरस्त किया गया है, जहां ऐसे परिसीमन के एक साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए हैं। इससे अब इन पंचायतों और उनके वार्डों या जनपद पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायतों या उसके निर्वाचन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं हआ है। प्रभावित पंचायतों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में वोटर्स को निर्धारित स्थान पर एडजस्ट किया जाएगा।