सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में OBC के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। अब अन्य पदों के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने नई व्यवस्था जारी की है। इसके तहत मतगणना तो होगी, पर नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे। निर्विरोध निर्वाचन के मामले में भी नतीजे घोषित नहीं होंगे।
आदेश का पहला पेज।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नया आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि मनमोहन नागर विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से OBC के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि OBC के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य कर दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सभी सीटों के नतीजे एक साथ घोषित किए जाए।
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश का दूसरा पेज।
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इसके पालन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि पंच और सरपंच पद के लिए मतदान केंद्र पर मतगणना होगी। जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से मतगणना कराई जाएगी। पंच और सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर मतगणना होगी। सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण और नतीजों की घोषणा संबंधी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। इस संबंध में अलग से आदेश जारी होगा।