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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश: महिला जज को संदेश भेजने वाले वकील की मानसिक जांच की जाए

Wed, 31 Mar 2021 08:05 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का आदेश
  • आरोपी वकील की जमानत याचिका खारिज
  • आरोपी वकील पर महिला जज को परेशान करने का आरोप
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कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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महिला जज को आपत्तिजनक तरीके से बर्थडे विश करने वाले रतलाम के वकील पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी वकील की दिमागी जांच कराने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने मंगलवार को वकील की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा क पुलिस अधीक्षक के जरिए मनोरोग चिकित्सक से जांच कराकर रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपा जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ ने भी जमानत का विरोध किया है। 

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9 फरवरी से जेल में बंद है आरोपी वकील
बता दें कि एक महिला जज की शिकायत पर स्टेशन रोड स्थित रतलाम पुलिस ने वकील के खिलाफ कई धाराएं दर्ज की थी। प्राथमिकी जांच के बाद 9 फरवरी को पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि वकील ने महिला जज को आपत्तिजनक तरीके से बर्थडे विश किया । साथ ही जज की फेसबुक प्रोफाइल से उसकी फोटो डाउनलोड कर शुभकामना के रूप में महिला जज को भेज दिया। 

क्या है मामला
रतलाम के वकील पर महिला जज को मानसिक तौर से परेशान करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वकील ने महिला जज के बर्थडे वाले दिन आधी रात को उसके ईमेल पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी भेजी। साथ ही कोर्ट में भी महिला जज को आए दिन परेशान कर रहा था। आरोपी वकील पर महिला जज के साथ गंदी और घिनौनी बातचीत का भी आरोप है। महिला जज ने स्टेशन रोड स्थित थाने में वकील विजय सिंह यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। 

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