एक तरफा प्रेम करते हुए युवती के घर में घुसकर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी शिवकुमार चौधरी को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट ने आरोपी पर नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि गोहलपुर थाने में रिंकू पटेल ने सूचना दी थी। उसने बताया था कि 1 दिसंबर 2019 को दोपहर तीन बजे वह अपने घर के बाजू से रहने वाले बड़े भाई रामप्रसाद पटेल के साथ मजदूरी करने गए थे। बड़े भाई के घर में उनकी लड़की अकेली थी और सो रही थी। लड़की के छोटे भाई बाहर खेल रहे थे। उसने देखा कि उसके मकान के सामने रहने वाला शिवकुमार चौधरी उसके बड़े भाई के घर में चुपचाप घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। उसके भतीजे ने इसकी सूचना दी थी। वह तत्काल दौड़कर बड़े भाई के घर के दरवाजे पर पहुंचा और चिल्लाकर शिवकुमार को दरवाजा खोलने के लिए बोला, तभी आसपास के अन्य लोग आ गए।
इसी दौरान कमरे से उसकी भतीजी के चिल्लाने की आवाज आई कि बचाओ शिवकुमार चौधरी मुझे चाकू से मार रहा है। इसके बाद उन लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर देखा तो उसकी भतीजी को शिवकुमार चौधरी चाकू से मार रहा था। जिससे वह लहूलुहान होकर पलंग में गिर गई। उन लोगों को देखकर शिवकुमार चाकू लेकर भागने की कोशिश करने लगा पर उसे पकड़ लिया गया। भतीजी के पास जाकर देखा तो वह चाकू के मारने से गर्दन, पेट हाथ में आई चोटो के कारण मृत हो चुकी थी।
शिवकुमार चौधरी उसकी भतीजी को पिछले कुछ महीने से परेशान कर रहा था। वह उससे दोस्ती करने के लिये बार-बार बात करने का प्रयास करता था। रास्ते में रोककर बदतमतीजी करता था जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा थाना गोहलपुर में की गई थी। शिवकुमार ने उसके विरुद्ध की गई रिपोर्ट का बदला लेने की नीयत से उसकी भतीजी की हत्या कर दी। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।