मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र के स्क्रीन शॉट मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने के खिलाफ डॉ. आनन्द राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सोमवार को याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए हैं। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी प्रकार की निग्रही कार्रवाई नहीं करने के आदेश को यथावत रखा है।
व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि एमपी टीईटी के प्रश्न पत्र का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। स्क्रीनशॉट में लक्ष्मण सिंह का नाम दिख रहा था। इसी स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने सवाल किया था कि ये लक्ष्मण सिंह कौन हैं? इसके बाद सीएम ऑफिस में उपसचिव के पद पर पदस्थ लक्ष्मण सिंह मरकाम ने डॉ. राय और कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ भोपाल के अजाक थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। दोनों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
याचिका में प्रार्थना की गई है कि एफआईआर को निरस्त किया जाए। उक्त पोस्ट सागर के एक निजी कॉलेज से वायरल हुई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी पोस्ट में किसी का अपमान नहीं किया, ना ही जातिगत आधार पर कुछ कहा। याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश जारी करते हुए कठोर कार्रवाई नहीं करने के आदेश को यथावत रखा है।