घर में घुसकर दंपती की हत्या तथा परिवार के तीन सदस्यों पर प्राणघातक हमला करने वालो तीन दोषियों को जिला न्यायालय ने फांसी की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के जघन्य अपराध की परिकल्पना समाज की रूह कंपा देने वाली है। जो व्यक्ति नाली के मामूली विवाद पर निर्मम हत्या कर सकता है, वह व्यक्ति सभ्य समाज के लिए आतंक मात्र है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास का दंड उपयुक्त नहीं है।
अभियोजन के अनुसार गोरखपुर थानांतर्गत सांई कॉलोनी निवासी गोलू कुशवाह का पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार विनय कुशवाह से नाली के पानी की निकासी को लेकर विवाद हो गया था। 14 जून 2021 की रात लगभग 11 बजे गोलू घर पर खाना खा रहा था। अभी आरोपी विनय कुशवाह, रवि कुशवाह तथा राजा कुशवाह बाउंड्री कूदकर उनके घर में आए और पत्नी रुचि पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने गोलू तथा उसके बेटे प्रतिक पर भी चाकू से हमला कर दिया।
उसका भाई पुष्पराज तथा उसकी पत्नी नीलम बीच बचाव करने आए तो आरोपियों ने उन पर भी चाकू व लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद पुष्पराज तथा उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों को आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उक्त तल्ख टिप्पणी के साथ फांसी की सजा से दंडित किया। न्यायालय ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत 67 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायालय ने पीड़ित रुचि को 25 हजार रुपये प्रतिकार राशि के रूप में प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।