प्रदेश के नगरीय निकाय में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए लागू समूह बीमा योजना के तहत मृत्यु होने पर उनके परिजन को मिलने वाली राशि दोगुनी कर दी गई है। इस योजना के तहत सेवा में रहते हुए सफाई कर्मी की सामान्य मृत्यु पर 50 हजार और दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपये की बीमा राशि उनके परिजनों को दी जाती है।
अब एक जुलाई 2020 से इसे 100 प्रतिशत बढ़ाकर सामान्य मृत्यु पर एक लाख और दुर्घटना से होने वाली मृत्यु पर दो लाख रुपये कर दिया गया है। इस संबंध को सोमवार को आदेश जारी किया गया। राज्य में सफाई कर्मियों के लिए अप्रैल 1988 से समूह बीमा योजना लागू है। योजना में सफाई कर्मी हर महीने 25 प्रतिशत और राज्य सरकार का 75 प्रतिशत अंशदान देती है।