इंदौर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश पर अवैध शराब तस्करों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे के निर्देशन में आबकारी विभाग के अमले द्वारा कार्यवाही करते हुए विगत दो दिनों में ताबड़तोड़ कार्यवाहियां करते हुए भारी मात्रा में अवैध सामग्री जप्त की गई। इस दौरान कुल 56 प्रकरण दर्ज किए गए। इसमें धारा 34(2) के तहत 03 आरोपियों को जेल भेजा गया तथा एक आरोपी फरार है। कार्यवाही में लगभग 8.50 लाख रुपए कीमत की अवैध और एक दोपहिया स्कूटर जप्त की गई है।
बताया गया कि भोई मोहल्ला के आबकारी उप निरीक्षक मनमोहन शर्मा के द्वारा दो सितंबर 2023 को रात्रि गस्त के समय सुनील सोलंकी पिता कैलाश सोलंकी से बिना पास परमिट के कुल 400 पाव देशी अवैध शराब उज्जैन भोरांसला रोड पर जप्त की गई। इसी तरह छावनी के उप निरीक्षक राजेश तिवारी और स्टाफ द्वारा पालदा नई बस्ती स्थित सुधीर सिलावट पुत्र नंद किशोर सिलावट के रहवासी मकान एवं नाले किनारे अगरबत्ती फैक्ट्री की छत पर तलाशी ली गई। यहां से कुल 531 पाव देशी मदिरा बरामद की गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। वृत बालदा कॉलोनी में मीरा सिंह द्वारा आरोपी रेनू पति विनोद कश्यप, अहिल्या पलटन इंदौर के रिहायशी मकान से 575 पाव देशी मदिरा जप्त की गई। उप निरीक्षक नितिन आशापुरे द्वारा आरोपी राजेश पिता गोपाल चौहान निवासी ग्राम बुरानाखेड़ी इंदौर के कब्जे से 500 पाव देशी मदिरा जप्त किए। इन चारों आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कार्यवाही में जिले के समस्त सहायक जिला अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक तथा नवागत आरक्षक सम्मिलित थे।