इंदौर में पुलिस ने आनंद मसाला फर्म पर कार्रवाई करते हुए 283 बोरी मिलावटी मसाले बरामद किए हैं। इसमें करीब 14 हजार किलो मसाला है, जिसकी कीमत ढाई लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। कंपनी अपने लाइसेंस वाले ब्रांड के साथ-साथ कई अन्य ब्रांड से भी पैकिंग कर बाजार में मिलावटी मसाला बेच रही थी।
इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। मुखबिर से सूचना मिली थी कि जूनी इंदौर क्षेत्र में एक फर्म मिलावटी मसाले बेच रही है। इसके बाद वहां छापामार कार्रवाई की गई। आनंद मसाला फर्म का संचालन अविनाश राजानी करते हैं। प्राथमिक जांच के दौरान अमानक स्तर के और मिलावटी मसालों की पैकिंग की पुष्टि हुई है।
करीब 30 ब्रांड के नाम से पैकिंग की जा रही थी। इनमें खुशी गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स, श्रीनाथ गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स, महालक्ष्मी ब्रांड गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स, राजहंस गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स, पारस गुलाब जामुन मिक्स, उत्सव गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स, महालक्ष्मी ब्रांड फरियाली सिंघाड़ा आटा, पारस काला नमक, महालक्ष्मी ब्रान गुलाब जामुन इन इंस्टेंट मिक्स 400 ग्राम, गोल्ड स्टार सोडियम बाय कार्बोनेट मीठा सोडा, न्यू आकाश राजगिरा आटा मिक्स, महालक्ष्मी ब्रांड फरियाली राजगिरा आटा, महालक्ष्मी ब्रांड अचार मसाला, आनंद अचार मसाला, आनंद धनिया पाउडर, लव-कुश होमपैक काला नमक, कशिश अचार मसाला, आनंद सेंधा नमक, श्री स्वामीनारायण फरियाली आटा, पुष्पक काला नमक, आकाश राजगिरा आटा, आकाश सिंगार आटा, सूर्या सेंधा नमक, मैज आरारोट, श्री बाईसा काला नमक, श्री बाईसा सेंधा नमक, श्रीजी काला नमक, श्रीजी सेंधा नमक, नोवा स्पेशल मिल्क पाउडर, मारुति राजगिरा आटा गोल्ड शामिल है। इनके नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।
संचालक के खिलाफ केस दर्ज
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत खुले मिलावटी अनाज व मसाले बेचना एवं अन्य ब्रांड के नाम पैकिंग कर बेचना प्रतिबंधित है। यह आम लोगों के स्वास्थ के लिए हानिकारक है। इस आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आनंद मसाला फर्म इंदौर के मालिक अविनाश राजानी के विरुद्ध थाना जूनी इंदौर मे आईपीसी की धारा 272, 273, 269 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।