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Gwalior: ग्वालियर में अब मंदिर की सीढ़ियों पर डांसिंग का वीडियो वायरल, कलेक्टर का आदेश भी बेअसर

Fri, 19 Jul 2024 05:45 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर

सार

बीते दिनों कलेक्ट्रेट में टिप-टिप बरसा गाने पर बनाए वीडियो का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक और वीडियो सामने आ गया है। ये वीडियो शहर के कैंसर पहाड़िया पर स्थित 150 साल पुराने मांढरे की माता के मंदिर की सीढ़ियां पर बनाया गया है। 
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ग्वालियर में मंदिर में बनाया गया वीडियो - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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ग्वालियर जिले में सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने और लाइक पाने के लिए आए दिन युवक-युवतियां सरकारी भवन और धार्मिक स्थलों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार फिर ऐसा ही एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में युवती बॉलीवुड फिल्म 'बंटी और बबली' के गाने 'आंखें भी कमाल करती हैं' पर डांस के स्टेप करती हुई दिख रही है। 
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जानकारी के अनुसार युवती के डांस का यह वायरल वीडियो शहर के कैंसर पहाड़िया पर स्थित 150 साल पुराने मांढरे की माता के मंदिर की सीढ़ियां पर बनाया गया है। बता दें कि इससे एक हफ्ते पहले 12 जुलाई शुक्रवार को ग्वालियर के कलेक्टोरेट कार्यालय के बाहर बॉलीवुड फिल्म 'मोहरा' के गाने 'टिप-टिप बरसा पानी' पर एक युवती का डांस करते हुए वीडियो सामने आया था। इसके बाद सामाजिक संस्था ने एसडीएम अशोक चौहान को युवती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंप था। साथ ही संस्था ने कहा था कि ऐतिहासिक और सार्वजनिक जगहों पर इस तरह डांस वीडियो शूट करना गलत बताया था।

ग्वालियर कलेक्ट्रेट भवन के सामने 'टिप टिप बरसा पानी' गाने पर डांस का वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने बड़ा फैसला लेते हुए जिले में अपना पहला प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों व पार्कों में बगैर अनुमति के वीडियोग्राफी, रील शूटिंग एवं फोटोग्राफी इत्यादि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि अगर परिवार के साथ या व्यक्तिगत रूप से शालीनतापूर्वक फोटो व वीडियो लेने पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा, लेकिन दीवार व ऐसे अन्य स्थान पर खड़े होकर फोटो व सेल्फी इत्यादि लेते की मनाही रहेगी, जहां पर खुद को या किसी दूसरे की सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो और स्थान की गरिमा भंग होती हो। आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संस्था धारा-223 एवं अन्य सायबर विधियों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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