जुर्माने की रसीद दिखाता ऑटो चालक
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शहर के यातायात थाने के सामने शुक्रवार रात एक ई-रिक्शा के चालक पर आरटीओ ने चार हजार का जुर्माना कर दिया, जबकि केवल एक सवारी ऑटो में थी। ऑटो चालक यह सुनकर ही हैरान रह गया कि ऐसी कौन सी कमी रह गई, जो इतना बड़ा चालान हो गया। क्योंकि 20 दिन पहले ही उसने ई रिक्शा खरीदा है।
बता दें कि समन्ना गांव में हुए ट्रक हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद पुलिस और आरटीओ के द्वारा वाहनों की चेकिंग में सख्ती बरती जा रही है। कागजात न होने पर वाहन चालकों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। ऑटो चालक खेमचंद चक्रवर्ती ने बताया बस स्टैंड से इंदिरा कॉलोनी सवारी लेकर जा रहा था।
यातायात थाने के पास आरटीओ और पुलिस ने उसका ई-रिक्शा रोका। एक पुलिसकर्मी कहीं चलने की बात कहकर झूठ बोलकर उसके ऑटो में बैठ गया और ऑटो को थाने के अंदर कर दिया। आरटीओ ने ऑटो से बाहर बुलाया और अनेक खामियां बताकर चार हजार रुपए का जुर्माना कर दिया। जबकि उसके पास इतने रुपए नहीं थे। चालक ने बताया कि उसने 20 दिन पहले ही नया ऑटो खरीदा था। उसमें बीमा से लेकर सारे दस्तावेज थे, लेकिन इसके बाद भी आरटीओ ने उनकी एक नहीं सुनी। एक सवारी होने के बाद भी जुर्माना कर दिया। इधर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई निरंतर चल रही है।
ऑटो चालक ने बताया कि उसने किसी तरह अपने पहचान के लोगों से पैसे लिए और जुर्माना भरकर ऑटो छुड़ाया। यदि जुर्माना नहीं भरता तो ऑटो जब्त हो जाता। आरटीओ क्षितिज सोनी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन और फिटनेस ना होने के कारण यह चालानी कार्रवाई की गई है। बैटरी ऑटो में भी रजिस्ट्रेशन और फिटनेस अनिवार्य है, केवल उन्हें पीयूसी और परमिट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा उन्होंने डीलरों से भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की कागजी कार्रवाई पूर्ण कर लें ताकि ग्राहकों को परेशानी न हो।