नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मुकदमे का निपटारा सिर्फ नौ दिनों में करते हुए स्थानीय अदालत ने आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि विशेष जज जगदीश बहेती ने इस अपराध के लिए 21 वर्षीय अनोखी को कानून की विभिन्न धाराओं के तहत फांसी की सजा सुनाई है।
उन्होंने यह फैसला परिस्थितिजन्य साक्ष्य व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दिया है। आरोपी युवक ने 30 जनवरी को चाईगांव माखन थाने के अंतर्गत सुरगांवजोशी गांव में अपने दोस्त की नाबालिग बेटी का अपहरण कर बलात्कार किया व हत्या कर दी।
इस लड़की की लाश अगले दिन पुलिस न बरामद की। पुलिस ने अनोखी को चार फरवरी को भेरूखेड़ा जंगल इलाके में पकड़ा था। 21 फरवरी को उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और सिर्फ नौ कार्यदिवसों में फैसला सुना दिया गया।