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छतरपुर: जिला न्यायालय में कल लगेगी लोक अदालत, प्रकरणों का निराकरण कराने पर मिलेगी छूट

Fri, 11 Mar 2022 04:47 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर

सार

जिला न्यायालय परिसर छतरपुर में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश हृदेश श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा और इसके लिए अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।
 
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जिला न्यायालय परिसर छतरपुर में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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12 मार्च को जिला न्यायालय परिसर छतरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश हृदेश श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा और इसके लिए अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।
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प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश हृदेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ: माही पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने विद्युत चोरी के न्यायालय में लंबित प्रकरण के संबंध में अथवा विभाग के पास विचाराधीन प्री-लिटिगेशन प्रकरण में उपरोक्त छूट का लाभ उठाएं।
 
संपत्ति कर और जलकर का निराकरण कराए जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा सम्पत्तिकर अधिभार, सरचार्ज, जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के सरचार्ज में भी शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि दस हजार तक बकाया है उन्हें 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दस हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी और 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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