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एमपी राज्यसभा उपचुनाव: पहले दिन कोई नामांकन नहीं, दो नवंबर तक मौका; 12 को वोटिंग

Mon, 26 Oct 2026 04:02 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए पहले दिन किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। उम्मीदवार 2 नवंबर तक पर्चा भर सकेंगे, जबकि जरूरत पड़ने पर 12 नवंबर को मतदान होगा।
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मध्यप्रदेश विधानसभा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। अब उम्मीदवारों के पास नामांकन के लिए 2 नवंबर तक का समय है। इस सीट पर जरूरत पड़ने पर 12 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। सीट केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है।
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2 नवंबर तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवार 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र मध्य प्रदेश विधानसभा भवन स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन नहीं लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। उम्मीदवार 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। 
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जरूरत पड़ी तो 12 नवंबर को होगा मतदान
यदि चुनाव की आवश्यकता हुई तो 12 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद मतगणना होगी। उपचुनाव के लिए विधानसभा के अपर सचिव उमेश शर्मा को रिटर्निंग ऑफिसर और अपर सचिव मयंक वर्मा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। विधानसभा भवन के समिति कक्ष क्रमांक-2 (एम-02) में निर्वाचन कार्यालय बनाया गया है। 

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अप्रैल 2030 तक रहेगा कार्यकाल
डॉ. एल. मुरुगन अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2030 तक था। अब उपचुनाव में निर्वाचित होने वाले सदस्य का कार्यकाल भी इसी तारीख तक रहेगा।
 
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