राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों को राहत देते हुए प्रदेशभर के 55 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है, जहां सीजीएचएस भोपाल द्वारा निर्धारित दरों पर इलाज कराया जा सकेगा। इन अस्पतालों में इलाज के दौरान किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि जैसे दवा या उपकरण के लिए नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि CGHS पैकेज में पहले से ही सभी शुल्क शामिल हैं।
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सभी जिलों में सूचीबद्ध किए गए अस्पताल
डॉ. मोहन यादव सरकार ने यह सुविधा प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों और उनके परिजनों को ध्यान में रखते हुए दी है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध अस्पतालों को CGHS भोपाल के पैकेज अनुसार ही इलाज करना होगा और तय राशि से अधिक वसूली करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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CGHS पैकेज में शामिल 17 तरह की सेवाएं
पैकेज में रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, ऑपरेशन, जांच, इंजेक्शन, दवाएं, डॉक्टर और सर्जन की फीस, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी सहित कुल 17 प्रमुख सेवाओं का शुल्क शामिल है। मरीजों को किसी भी सेवा के लिए अलग से भुगतान नहीं करना होगा।
अनियमितता पर हटेगा इम्पेनलमेंट
यदि कोई अस्पताल निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करता है या सेवाओं में लापरवाही बरतता है तो उसे बिना पूर्व सूचना के इम्पेनल्ड सूची से हटाया जा सकता है। शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि समय पर जानकारी न देने पर भी अस्पताल की अधिमान्यता रद्द की जा सकती है।