मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य सरकार ने जन सुनवाई के कार्यक्रम को स्थगित करने संबंधी आदेश जारी किए है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी कलेक्टर, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष और विभाग प्रमुख को आदेश जारी किए। इसमें लिखा है कि मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव - 2024 की "आदर्श आचार संहिता" शनिवार से प्रभावशील हो गई है। इसके चलते जिला स्तर पर होने वाली जन सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित रहेगा।
बता दें जनता की परेशानियों पर सुनवाई करने और उनका समाधान करने के लिए कलेक्टर कार्यालय से शासन के अलग-अलग विभागों में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है।