भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह
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भोपाल जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन पर आगामी 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की तरफ से जारी किए गए। भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है तथा जिले में निरंतर भू-जल की गिरावट को दृष्टिगत संपूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश अनुसार सम्पूर्ण जिला भोपाल की राजस्व सीमाओं में नलकूप/बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर) और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी। संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीन जो अवैध रुप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन/बोरिंग का प्रयास करेगी, को जब्त कर संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा।