भोपाल के कोलार में महिला के चरित्र पर शक में बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास और सात हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने आरोपी शोभाराम को धारा 302 भादंवि के तहत हत्या का दोषी पाया।
बता दें 16 मार्च 2020 को कोलार रोड निवासी सुनील चौरसिया के घर में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। महिला झाड़ू पोंछा का काम करती थी। चौरसिया के मकान में महिला काम करने पहुंची थी। तभी उसका पति मोटरसाइकिल से आया और घर के अंदर उसकी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया था। महिला की आवाज पर घर के सदस्य और पड़ोसी महिला को बचाने पहुंचे और शोभाराम से छुरा छीन लिया, लेकिन शोभाराम अपने साथ एक ओर लोहे की पत्ती लाया था, जिससे महिला के शरीर पर वार करने लगा। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
आरोपी शोभाराम की निशादेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त छुरा को जब्त किया था। आरोपी के विरूद्ध संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, तथ्यों, वस्तुओं व दस्तोवजों एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी शोभाराम को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया।