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Agar Malwa: फरियादी का गुप्तांग काटने वालों को पांच-पांच साल का कारावास, पत्नी से बात करने से गुस्सा थे आरोपी

Fri, 14 Jun 2024 10:45 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, आगर मालवा

सार

पत्नी से बात करने के शक में पति ने युवक पर जानलेवा हमला किया। उसने साथी के साथ मिलकर युवक को पीटा और उसका गुप्तांग काट दिया था। कोर्ट ने अब दोनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। 
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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फरियादी का गुप्तांग काट कर अलग करने वाले आरोपियों को सुसनेर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने दोषी करार दिया है। सभी को पांच-पांच साल के कारावास और कुल 4000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। 
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एजीपी मुकेश जैन चौधरी ने बताया कि 20 मार्च 2023 को फरियादी ने थाना सुसनेर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 मार्च 2023 को रात करीब 11 बजे वह अपने कचनारिया खाल वाले खेत पर जा रहा था। तभी रास्ते में कचनारिया में उसके गांव का मेहरबान पिता रामलाल सेन एवं कालू पिता मदन सेन मिले और उसके साथ झूमाझटकी करने लगे। मेहरबान गाली देकर बोला कि तू उसकी पत्नी से बात क्यों करता है। इतने में कालू ने उसे पीछे से पकड़ लिया और मेहरबान ने उसकी पेंट उतारकर चाकू से उसका गुप्तांग काटकर अलग कर दिया। दोनों ने धमकी दी कि अब बात की जान से मार देगा। दोनों वहां से भाग गए। लहूलुहान हालत में फरियादी बेहोश हो गया था। थाना सुसनेर पर अपराध क्रमांक 65/23 धारा 326, 323, 294, 506, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।  कोर्ट ने पुलिस साक्ष्यों और सबूत के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया। 
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