हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के कई मंत्रियों के विदेश दौरे के मामले में दायर पीआईएल पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को नियत की है।
कोर्ट ने यह आदेश समाजिक कार्यकर्त्री नूतन ठाकुर की जनहित याचिका पर दिया। याची के अनुसार जब मंत्री विदेश जाए तो उनके विभाग संबंधी शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये आम जनता से जुड़े होते हैं। ऐसे में वैकल्पिक व्यक्ति के उपलब्ध न होने पर विदेश जाने वाले मंत्रियों का कार्य फिलहाल यहां मौजूद अन्य मंत्रियों को सौंपा जाना चाहिए।
याची के वकील अशोक पांडेय के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से मामले की सुनवाई मुल्तवी किए जाने का आग्रह किया गया।
गौरतलब है कि शुक्रवार को ही इस पर सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट ने इसे आगे बढ़ा दिया।