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पुरानी कार व बाइक का शौक पड़ेगा महंगा: एक अप्रैल से बढ़ेगा री-रजिस्ट्रेशन और फिटनेस शुल्क

Fri, 25 Mar 2022 12:34 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

यूपी में पुरानी कार व बाइक चलाना अब पहले से महंगा होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव किया गया है। अब एक अप्रैल से 15 साल पुरानी कार का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए करीब 4800 रुपये फीस और ग्रीन टैक्स अलग से जमा करना पड़ेगा। इसी प्रकार 15 साल पुराने दोपहिया वाहन के दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की फीस 300 रुपये और ग्रीन टैक्स अलग से था। लेकिन एक अप्रैल से इनका दोबारा पंजीकरण कराने पर 1400 रुपये की फीस देनी होगी।
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कंपनी के बाहर आयकर विभाग की गाड़िया। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अब पुरानी कार एवं बाइक चलाना महंगा पड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ऐसे वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया है। अब 15 साल पुराने प्राइवेट व कॉमर्शियल वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने पर पहले से अधिक फीस चुकानी होगी। कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस भी बढ़ाई गई है। कार की री-रजिस्ट्रेशन फीस करीब आठ गुना बढ़ाई गई है। नए नियम एक अप्रैल से प्रभावी होंगे।

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अब तक 15 साल पुरानी कार का दोबारा पंजीकरण कराने पर 600 रुपये फीस एवं ग्रीन टैक्स अतिरिक्त रूप से लिया जाता था। अब एक अप्रैल से 15 साल पुरानी कार का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए करीब 4800 रुपये फीस और ग्रीन टैक्स अलग से जमा करना पड़ेगा। इसी प्रकार 15 साल पुराने दोपहिया वाहन के दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की फीस 300 रुपये और ग्रीन टैक्स अलग से था। लेकिन एक अप्रैल से इनका दोबारा पंजीकरण कराने पर 1400 रुपये की फीस देनी होगी। ग्रीन टैक्स अतिरिक्त रूप से भरना पड़ेगा। इसी प्रकार परिवहन मंत्रालय ने कॉमर्शियल बाइक, हल्के यात्री व माल वाहन, बस और ट्रक के री-रजिस्ट्रेशन की फीस को भी बढ़ाया गया है।

4000 तक देना पड़ेगा फिटनेस शुल्क
संभागीय परिवहन निरीक्षक जय सिंह ने बताया कि वर्तमान में प्राइवेट आठ सीटर कार का 600 रुपये, टैक्सी का 800 रुपये और भारी वाहन का 1200 रुपये फिटनेस शुल्क है। मगर, एक अप्रैल से मोटर वाहन अधिनियम का 23वां संशोधन लागू होने से इन वाहनों का फिटनेस शुल्क भी बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक फिटनेस शुल्क 4000 रुपये तक हो सकता है।
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परिवहन मंत्रालय ने बदले नियम
सहायक संभागीय परिवहन  (प्रशासन) लखनऊ अखिलेश कुमार द्विवेदी का कहना है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों के दोबारा पंजीकरण के नियम बदल दिए हैं। नए नियम एक अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इससे एक अप्रैल से 15 साल पुराने वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर पहले से अधिक फीस चुकानी होगी।

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