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UP: घर में एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस तो रद्द होगा राशन कार्ड, चलाया जा रहा विशेष अभियान

Tue, 16 Jul 2024 10:52 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

आयकर दाताओं, चार पहिया वाहन वालों, एसी और 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर रखने वालों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। यह नियम है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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किसी परिवार में एक से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस हैं तो उसका राशन कार्ड रद्द होगा। खाद्य विभाग सभी जिलों में सत्यापन के लिए विशेष अभियान चला रहा है। जिनका राशन कार्ड रद्द होगा, उनके स्थान पर नए पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा।

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प्रदेश सरकार पात्र गृहस्थी के तहत राशन कार्ड जारी करती है। इन्हें उचित दर की दुकान से सस्ती दरों पर राशन दिया जाता है। नियमानुसार, आयकर दाताओं, चार पहिया वाहन वालों, एसी और 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर रखने वालों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस हैं, वे भी योजना का लाभ नहीं पा सकते।

ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि (बुंदेलखंड व सोनभद्र में 7.5 एकड़) वाले परिवार भी राशन कार्ड के दायरे में नहीं आते। वहीं, शहरी क्षेत्र में 100 मीटर से अधिक के प्लॉट या उस पर निर्मित मकान होने पर भी योजना के लाभ के लिए अपात्र माने जाएंगे।
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ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की आय दो लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख से सालाना से अधिक होने पर भी पात्र गृहस्थी के लिए अपात्र माना जाएंगे। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इन मानकों के आधार पर पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों के सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। अपात्रों को योजना के दायरे से बाहर किया जाएगा, ताकि नए पात्र लोग लाभान्वित हो सकें।

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