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लिंग परिवर्तन करना चाहती हैं महिला सिपाही: शासन ने हाईकोर्ट में बताईं अड़चनें, तीन महीने बाद फिर सुनवाई

Sun, 24 Sep 2023 10:20 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

लिंग परिवर्तन पर यूपी सरकार ने हाईकोर्ट को संबंधित विभागों से दिशा-निर्देश मांगने व भर्ती के अलग मानक होने की जानकारी दी है। इस पर तीन महीने बाद फिर सुनवाई होगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश पुलिस की दो महिला आरक्षियों द्वारा लिंग परिवर्तन कराने का अनुरोध करने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर शासन ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। शासन ने अदालत को बताया है कि इस बारे में संबंधित विभागों और चिकित्सकों के पैनल से राय मांगी गई है। साथ ही, यूपी पुलिस की इस संबंध में कोई नियमावली न होने तथा महिलाओं और पुरुषों की भर्ती अलग-अलग मानकों के आधार पर करने की अड़चन के बारे में भी बताया गया है।

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अधिकारियों के मुताबिक लिंग परिवर्तन कराने का अनुरोध करने वाली गोंडा की महिला आरक्षी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में नियमावली पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर डीजीपी को प्रतिवेदन का निस्तारण करने को कहा था।

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इस पर गृह विभाग ने संबंधित विभागों से राय मांगी है। वहीं, केजीएमयू के कुलपति को चिकित्सकों का बोर्ड गठित कर मेडिकल परीक्षण कराने को गया है। साथ ही पुलिस विभाग में पुरुषों और महिलाओं की भर्ती अलग-अलग मानकों के आधार पर लंबाई और दौड़ समेत तमाम मानक भिन्न होने की अड़चनों के बारे में भी बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक, तीन माह बाद होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार पूरे मामले की प्रगति से हाईकोर्ट को अवगत कराएगी।

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