जुर्माना सरकार तय करेगी। सर्किल रेट या शत प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे सरकार को आय होगी और कानून उल्लंघन की समस्या का सामना कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। संहिता लागू होने के पहले व इसके बाद में खरीदी गई जमीन भी इस बदलाव केदायरे में आएगी।
धारा-101 (2)(ख) तथा (ग) में संशोधन कर भूमि की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में भूमि के मूल्यांकन के 10 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत अधिक अंतर होने पर भी सरकार उसकी इजाजत दे सकेगी। बशर्ते सरकार को अधिक मूल्य व अधिक क्षेत्रफल की भूमि मिल रही हो।
अनारक्षित श्रेणी की भूमि खेल मैदान,चरागाह के लिए हो सकेगी सुरक्षित
धारा-59 (4) (क) में संशोधन कर अनरक्षित श्रेणी की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत खेल के मैदान, चरागाह, श्मसान स्थल आदि के लिए सुरक्षित किया जा सकेगा। बकाया भूमि फिर ग्राम सभा में शामिल की जा सकेगी। धारा-59 (4) (ग) में संशोधन कर पूर्व में जारी पुनर्ग्रहण आदेश में संशोधन व पुनर्ग्रहण की अधिसूचना को डि-नोटिफाई भी किया जा सकेगा।
चरागाहों पर अस्थायी निर्माण का रास्ता साफ
सरकार ने छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए चरागाहों में अस्थायी पशु आश्रय स्थलों की स्थापना कराई है। चरागाहों में किसी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है। सरकार ने पशु आश्रय स्थलों के लिए कुछ अंश पर ट्यूबवेल लगवाने, चरही बनाने, भूसा चारा आदि रखने के लिए अस्थायी टीन शेड आदि बनाने की व्यवस्था संहिता में करने का फैसला किया है। इसके लिए धारा-60 (2) में संशोधन किया जा रहा है। अस्थायी कार्यों की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई है।